बरेली कॉलेज में वाहन पार्किंग पर सख्ती, संशोधित आदेश रद्द; 10 सितंबर वाला पुराना आदेश फिर लागू

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बरेली कॉलेज में वाहन पार्किंग पर सख्ती, संशोधित आदेश रद्द; 10 सितंबर वाला पुराना आदेश फिर लागू

बरेली कॉलेज प्रशासन ने परिसर में वाहन पार्किंग को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा नियमों की लगातार अनदेखी किए जाने के बाद प्रशासन ने 15 सितंबर को जारी संशोधित पार्किंग आदेश को रद्द कर दिया है और 10 सितंबर, 2026 को जारी मूल आदेश को तत्काल प्रभाव से फिर लागू कर दिया है।

क्यों लिया गया था मूल आदेश

प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने परिसर में अनुशासन बनाए रखने के मकसद से प्रबंध समिति के सचिव से कॉलेज परिसर को वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया था। सचिव की स्वीकृति मिलने के बाद 10 सितंबर को आदेश जारी हुआ, जिसके तहत पूर्वी गेट से आने वाले वाहनों को वाणिज्य विभाग के सामने और पश्चिमी गेट से आने वाले वाहनों को पश्चिमी बैरियर के पास ही पार्क करने की व्यवस्था तय की गई थी।

संशोधित आदेश भी नहीं टिका

शिक्षक संघ और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अनुरोध पर प्रशासन ने 15 सितंबर को इस आदेश में ढील देते हुए एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें चिह्नित स्थानों पर पार्किंग की अनुमति दी गई थी। लेकिन कॉलेज प्रशासन के मुताबिक, शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस संशोधित व्यवस्था का भी पालन नहीं किया और वाहनों को परिसर के भीतर तथा विभागों के पास ही खड़ा करना जारी रखा। इससे परिसर में अनुशासनहीनता बढ़ी और शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने मूल आदेश को फिर से बहाल करने का फैसला किया।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

प्राचार्य प्रो. ओपी राय के मुताबिक, अब आदेश की अवहेलना करने वाले शिक्षक और कर्मचारी स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे और उनकी लापरवाही की जानकारी प्रबंध समिति के सचिव को भेजी जाएगी। हालांकि दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को राहत दी गई है। उनके अनुरोध पर परिसर में वाहन लाने की लिखित अनुमति दी जाएगी।

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