बरेली समेत पूरे यूपी में 15 अक्तूबर से खुली मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य

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बरेली समेत पूरे यूपी में 15 अक्तूबर से खुली मिठाइयों पर 'यूज बाई डेट' लिखना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश में 15 अक्तूबर 2026 से मिठाई की दुकानों और निर्माण इकाइयों को बिक्री के लिए रखी गई मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की यह व्यवस्था खासतौर पर खुली मिठाइयों के लिए है, जिन पर अब तक ऐसी तारीख लिखना स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं था। बरेली में भी दुकानदारों को यही नियम मानना होगा।

क्या बदलेगा

अब तक पैकेट बंद मिठाइयों पर एक्सपायरी या यूज बाई डेट लिखना जरूरी था, लेकिन काउंटर पर ट्रे में सजी खुली मिठाइयों के लिए कोई साफ अनिवार्य प्रावधान नहीं था। नए नियम के बाद ग्राहक दुकान पर ही देख सकेंगे कि कोई मिठाई कब तक खाने योग्य है।

एफएसडीए के सहायक आयुक्त द्वितीय राहुल कुमार सिंह ने बताया कि अभी ग्राहक ट्रे में रखी मिठाई खरीद लेते हैं, पर उन्हें निर्माण तिथि या उपयोग की अवधि की जानकारी नहीं होती। 15 अक्तूबर से खुली मिठाइयों पर भी यूज बाई डेट दिखानी होगी।

विभाग ने क्यों उठाया कदम

विभाग के अनुसार मिठाई निर्माण और बिक्री केंद्रों के निरीक्षण में कई जगह उपभोक्ताओं को निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती पाई गई। अलग-अलग मिठाइयों की शेल्फ लाइफ एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है, और समय बीतने के साथ उनका स्वाद, गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है। विभाग का मानना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में खरीद के समय अंतिम तिथि की जानकारी मिलना जरूरी है।

यूज बाई डेट और बेस्ट बिफोर में फर्क

यूज बाई डेट वह अंतिम तारीख होती है, जिसके बाद खाद्य पदार्थ को सुरक्षित नहीं माना जाता। बेस्ट बिफोर का संबंध मुख्य रूप से गुणवत्ता से होता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 2020 में खुली मिठाइयों की ट्रे या कंटेनर पर निर्माण तिथि और ‘बेस्ट बिफोर’ तिथि लिखने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश का नया आदेश यूज बाई डेट पर जोर देता है।

बरेली में त्योहारों पर कार्रवाई का संदर्भ

बताया गया है कि रक्षाबंधन के दौरान बरेली में एफएसडीए ने 490 किलो खराब मिठाइयां और 275 किलो खराब पनीर नष्ट कराया था। इनमें बर्फी, सोहनपापड़ी और रसगुल्ला समेत कई उत्पाद शामिल थे। अब आगामी त्योहारों से पहले विभाग फिर अभियान की तैयारी में है।

अनुपालन की चुनौती

नियम का असर इस पर निर्भर करेगा कि दुकानों पर इसका पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है। उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी और निरीक्षण कैसे किए जाएंगे, इस पर विभाग की ओर से अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

ग्राहक क्या देखें

15 अक्तूबर के बाद मिठाई खरीदते समय ट्रे या कंटेनर पर लगी यूज बाई डेट देख लें। तारीख न दिखे तो दुकानदार से पूछा जा सकता है।

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