आगरा में आवास विकास परिषद को राहत: लारा कोर्ट ने निर्माण खंड-2 से सील हटाने और कुर्की समाप्त करने के आदेश दिए

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आगरा में आवास विकास परिषद को राहत: लारा कोर्ट ने निर्माण खंड-2 से सील हटाने और कुर्की समाप्त करने के आदेश दिए

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा) आगरा की अदालत ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के निर्माण खंड-2 कार्यालय की सील खोलने और संपत्तियों की कुर्की समाप्त करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने जिलाधिकारी आगरा को तत्काल सील हटवाने और इसकी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में आगे के आदेशों के लिए 5 अक्तूबर की तारीख तय की गई है।

क्यों सील हुआ था कार्यालय

कुंवरजीत बनाम कलक्टर आगरा एवं अन्य मामले में अदालत की ओर से जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुपालन में सदर के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ने 22 अगस्त को परिषद का निर्माण खंड-2 कार्यालय सील किया था। इसकी चल और अचल संपत्तियां भी कुर्क कर ली गई थीं। परिषद के अनुसार, कार्यालय बंद होने से उसका रोजमर्रा का कामकाज और जनहित से जुड़े कार्य बाधित हो रहे थे।

अगस्त में अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कार्रवाई में कार्यालय की मेज, कुर्सी, पंखे जैसी चल संपत्तियां भी जब्त की गई थीं। उसी रिपोर्ट में बताया गया कि वसूली को लेकर अवमानना नोटिस जारी होने के बाद प्रशासन ने शनिवार को कुर्की की कार्रवाई की। इसी रिपोर्ट में नक्शा पास कराने और शमन के लिए दफ्तर पहुंचे आवेदकों को ताला बंद मिलने की बात भी कही गई थी।

परिषद ने अदालत में क्या कहा

कार्यालय बंद रहने के बाद परिषद ने अपने अधिशासी अभियंता के माध्यम से अदालत में आवेदन दिया। परिषद ने बताया कि उसने पूरी डिक्री राशि का मांगपत्र अदालत में जमा करा दिया है और गणना पत्रक भी संलग्न किया है। उसने न्याय हित में कार्यालय का काम शुरू कराने के लिए सील जल्द हटाने की प्रार्थना की।

अदालत का आदेश

जिला न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी विजय शंकर उपाध्याय ने सुनवाई में परिषद की प्रार्थना को न्यायसंगत माना। अदालत ने कहा कि कार्यालय बंद रहने से आम जनता का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बाद आवेदन स्वीकार करते हुए कुर्की का आदेश निरस्त कर दिया गया।

अदालत ने जिलाधिकारी आगरा को निर्देश दिया कि वे:

  • कार्यालय से तत्काल सील हटवाएं,
  • कुर्की समाप्त करें,
  • और इसकी अनुपालन आख्या अदालत में प्रस्तुत करें।

अब आगे क्या

मामले की अगली तारीख 5 अक्तूबर है, जब अदालत आगे के आदेश देगी। उसी दिन तक प्रशासन की ओर से सील हटाने और कुर्की समाप्त करने की अनुपालन रिपोर्ट आने की उम्मीद है। सील हटने के बाद कार्यालय में मानचित्र और शमन जैसे काम दोबारा शुरू हो सकेंगे। इस बारे में परिषद की ओर से अलग से कोई घोषणा अभी सामने नहीं आई है।

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