आगरा रेल मंडल में सितंबर में बिना वजह अलार्म चेन खींचने वाले 153 लोगों पर कार्रवाई, 11,285 रुपये जुर्माना वसूला गया

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आगरा रेल मंडल: बिना वजह चेन खींचने वाले 153 यात्रियों पर कार्रवाई, 11,285 रुपये जुर्माना

आगरा रेल मंडल ने सितंबर में ट्रेनों में बिना वजह अलार्म चेन खींचने वाले 153 लोगों पर कार्रवाई की और उनसे कुल 11,285 रुपये जुर्माना वसूला। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार सबसे ज्यादा कार्रवाई मथुरा जंक्शन पर हुई।

किस स्टेशन पर कितनी कार्रवाई

संजय कुमार गौतम ने बताया कि आगरा कैंट स्टेशन पर 37 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आगरा फोर्ट स्टेशन पर तीन, मथुरा जंक्शन पर 91 और धौलपुर स्टेशन पर सात लोगों पर कार्रवाई हुई। इन चार स्टेशनों के अलावा बाकी मामलों का स्टेशनवार ब्योरा उन्होंने नहीं बताया।

चेन पुलिंग पर क्या कहता है कानून

अलार्म चेन ट्रेन में आपात स्थिति, जैसे यात्री की गंभीर बीमारी, आग, दुर्घटना या किसी अन्य गंभीर खतरे के लिए होती है। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत बिना उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है, जिसमें एक साल तक की कैद या अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। बेवजह चेन खींचने से ट्रेन रुकती है, जिससे अन्य ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हो सकता है और सैकड़ों यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ता है।

अब आगे क्या

आगरा रेल मंडल की ओर से यात्रियों से अपील है कि वे केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही चेन का इस्तेमाल करें। रेलवे अधिकारियों के अनुसार चेन पुलिंग रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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