बलिया: छात्रा की एआई से अश्लील तस्वीर बनाने वाले वाहन चालक को 25 साल का सश्रम कारावास, 55 हजार रुपये अर्थदंड

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बलिया: एआई से छात्रा की अश्लील तस्वीर बनाने वाले को 25 साल की सजा

बलिया में कक्षा आठ की छात्रा की एआई तकनीक से अश्लील तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप पर भेजने और दूसरों तक पहुंचाने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने स्कूल से अनुबंधित वाहन के चालक संजीत कुमार को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कुल 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार को आया।

अदालत का फैसला

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने संजीत कुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाया। इस धारा के तहत उसे 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। कुल अर्थदंड 55 हजार रुपये है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

क्या था मामला

अभियोजन के अनुसार, संजीत कुमार भीमपुरा थाना क्षेत्र का निवासी है और स्कूल से अनुबंधित वाहन चलाता था। पीड़ित छात्रा इसी वाहन से स्कूल आती-जाती थी। आरोप था कि चालक ने एआई की मदद से छात्रा की अश्लील तस्वीर तैयार की, उसे व्हाट्सएप के जरिए भेजा और अपने कुछ परिचितों के माध्यम से भी फैलवाया।

इस संबंध में 7 मई 2025 को छात्रा के पिता ने भीमपुरा थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इस तरह मामले की सुनवाई पूरी होने और सजा सुनाए जाने में करीब डेढ़ साल लगे।

पुलिस का पक्ष

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत यह सजा सुनिश्चित हुई। यह अभियान ऐसे गंभीर मामलों में अदालत से समय पर सजा दिलाने पर केंद्रित है।

पहचान की गोपनीयता

पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना प्रतिबंधित है। इसी कारण मामले में पीड़िता और उसके परिवार से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।

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