मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक, जिसे पहले मिसिंग लिंक कहा जाता था, पर 1 नवंबर 2026 से नए यातायात नियम लागू होंगे। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस की अधिसूचना के अनुसार, इस मार्ग पर सभी तरह के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। निजी कारों के लिए अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्री बसों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ये नियम अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
किन वाहनों पर रोक
अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर से ये वाहन इस लिंक पर नहीं चल सकेंगे:
- भारी ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन
- पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे हल्के मालवाहक वाहन
- ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले टैंकर और वाहन
इन वाहनों को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पुराने (मूल) मार्ग से ही जाना होगा।
किन्हें अनुमति
लिंक पर निजी कार, जीप और अन्य गैर-व्यावसायिक हल्के वाहन चल सकेंगे। नियमित यात्री बसों और अन्य यात्री वाहनों को भी अनुमति दी गई है।
गति सीमा
| वाहन | अधिकतम गति |
|---|---|
| कार, जीप और अन्य अनुमत हल्के वाहन | 100 किमी प्रति घंटा |
| यात्री बसें और अन्य यात्री वाहन | 80 किमी प्रति घंटा |
प्रतिबंध की वजह
अधिकारियों के अनुसार, ये फैसले सुरंगों की अनूठी संरचना, तकनीकी पहलुओं और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुरंग में हादसा होने पर यातायात ठप होने के साथ बचाव कार्य और आपात सेवाओं के लिए भी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
लिंक के बारे में
यह करीब 13.3 किलोमीटर लंबा लिंक खोपोली को लोनावला के पास कुसगांव से जोड़ता है।
चालकों के लिए सलाह
हाईवे पुलिस ने चालकों से कहा है कि यात्रा शुरू करने से पहले जांच लें कि उनका वाहन इस लिंक पर चलने की अनुमति वाली श्रेणी में आता है या नहीं। मालवाहक और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों को इस मार्ग की ओर जाने का प्रयास नहीं करने को कहा गया है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन जुर्माने की राशि अधिसूचना के आधार पर अब तक सामने नहीं आई है।

